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Health Department Sent Proposal To Ddma Those Who Do Not Take The Vaccine After 12 Days May Be Banned From Entering Public Places – सख्ती: 12 दिन बाद वैक्सीन न लेने वालों पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश पर लग सकती है रोक, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा प्रस्ताव

सार

दिल्ली में अभी तक 2.29 करोड़ टीकाकरण हो चुका है। 1.39 करोड़ व्यस्क आबादी पहली खुराक ले चुकी है और इनमें से 90 लाख लोग दोनों खुराक लेकर टीकाकरण पूरा भी कर चुके हैं। पिछले एक दिन में 1.07 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया है। 

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ओमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। विभाग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके अनुसार वैक्सीन न लेने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेना बाकी है लेकिन विभाग के अनुसार आगामी 15 दिसंबर से दिल्ली में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही जिन्होंने कम से कम एक खुराक ली है उन्हें प्रवेश मिलेगा लेकिन अगले साल 31 मार्च 2022 से दोनों खुराक लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा। 

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो, डीटीसी, कैब, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, पार्क, संग्रहालय, पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट और कार्यालय इत्यादि स्थानों पर आगामी 15 दिसंबर से उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली हो। यह व्यवस्था अगले साल तक लागू रहे ताकि लोगों को दोनों खुराक लेने का पूरा वक्त मिल सके। 

इसके बाद 31 मार्च 2022 से उन्हीं लोगों को यहां प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त की हों। जिस भी व्यक्ति के पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे मेट्रो, बस, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा कहीं प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। यह सिफारिश डीडीएमए को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सिफारिशों को लेकर विभाग को भी अंतिम फैसले का इंतजार है। 
 
विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी तक 2.29 करोड़ टीकाकरण हो चुका है। 1.39 करोड़ व्यस्क आबादी पहली खुराक ले चुकी है और इनमें से 90 लाख लोग दोनों खुराक लेकर टीकाकरण पूरा भी कर चुके हैं। पिछले एक दिन में 1.07 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया है। अगर कुल व्यस्क आबादी की बात करें तो यह करीब 1.50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ऐसे में विभाग का मानना है कि अभी भी 10 लाख से अधिक लोग वैक्सीन लेने से वंचित हैं। 

कर्नाटक में लागू हो चुका है यह नियम
दिल्ली से पहले कर्नाटक सरकार ने इस तरह का नियम लागू कर दिया है। यहां ओमिक्रॉन के दो संक्रमित मरीज भी मिल चुके हैं जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में वैक्सीन लेने वालों को ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश देने का अधिकार दिया है। इसी तरह की व्यवस्था दिल्ली में आगामी दिनों में लागू हो सकती है। 

वैक्सीन लेने पर मिल सकता है कैश प्राइज
स्वास्थ्य विभाग ने डीडीएमए को भेजे प्रस्ताव में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सम्मानित करने की योजना भी साझा की है। हर जिला स्तर पर सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह के लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जा सकता है जिन्होंने न सिर्फ अपना और परिवार बल्कि आसपास के घरों का भी 100 फीसदी टीकाकरण करवाया है। इसके अलावा विभाग ने लॉटरी, कैश प्राइज, डिस्काउंट कूपन इत्यादि देते हुए टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के सुझाव भी दिए हैं। 

विस्तार

ओमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। विभाग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके अनुसार वैक्सीन न लेने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेना बाकी है लेकिन विभाग के अनुसार आगामी 15 दिसंबर से दिल्ली में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही जिन्होंने कम से कम एक खुराक ली है उन्हें प्रवेश मिलेगा लेकिन अगले साल 31 मार्च 2022 से दोनों खुराक लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा। 

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो, डीटीसी, कैब, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, पार्क, संग्रहालय, पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट और कार्यालय इत्यादि स्थानों पर आगामी 15 दिसंबर से उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली हो। यह व्यवस्था अगले साल तक लागू रहे ताकि लोगों को दोनों खुराक लेने का पूरा वक्त मिल सके। 

इसके बाद 31 मार्च 2022 से उन्हीं लोगों को यहां प्रवेश दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त की हों। जिस भी व्यक्ति के पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे मेट्रो, बस, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा कहीं प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। यह सिफारिश डीडीएमए को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सिफारिशों को लेकर विभाग को भी अंतिम फैसले का इंतजार है। 

 

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