जेवर एयरपोर्टउत्तर प्रदेशगौतमबुद्ध नगर

Jewar International Airport News : "सावधान! जेवर एयरपोर्ट बना ‘रेड जोन’, नो-ड्रोन फ्लाई एरिया घोषित, उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई", जेवर एयरपोर्ट बना ‘रेड जोन’, ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी, सुरक्षा के नए मानकों के तहत उठाया गया बड़ा कदम


ग्रेटर नोएडा/रफ्तार टुडे।
यूपी के ग्रेटर नोएडा के पास तेजी से बन रहे बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) को लेकर एक और बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। देश की सुरक्षा नीति और हवाई यातायात के नियमन के तहत नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर, जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को “रेड जोन” यानी नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब इस इलाके में ड्रोन या कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।


एयरपोर्ट की सुरक्षा सर्वोपरि, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब गंभीर अपराध

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि, “ग्रेटर नोएडा के पास निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर यह फैसला पिछले वर्ष ही लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से आम जनता के लिए भी सख्ती से लागू किया जा रहा है।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब एयरपोर्ट परिसर के भीतर या इसके आसपास किसी भी क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। बिना पूर्व अनुमति के यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ी जाती है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

यह नियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन नियम, 2021 के तहत लागू किया गया है। अपराध साबित होने पर भारी जुर्माना या जेल दोनों का प्रावधान किया गया है।


क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?

विशेषज्ञों के अनुसार, ड्रोन का दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों, जासूसी, या सुरक्षा में सेंध के तौर पर किया जा सकता है। देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बनते हवाई अड्डों में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं देनी हैं। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक बेहद महंगी साबित हो सकती है।
ड्रोन से संभावित खतरे को भांपते हुए, पहले से ही सख्त प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं। साथ ही, वायु क्षेत्र की निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति को समय रहते टाला जा सके।

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ड्रोन

जेवर एयरपोर्ट के आसपास अवैध निर्माण पर भी प्रशासन का शिकंजा

केवल ड्रोन ही नहीं, बल्कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर भी प्रशासन ने पहले से ही सख्त रुख अपना रखा है।
जिला प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority – YEIDA) की संयुक्त टीमों ने अवैध निर्माण की पहचान कर डिमोलिशन ऑर्डर जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत कई अवैध भवनों को तोड़ा भी जा चुका है। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि एयरपोर्ट की सुरक्षा, विमान परिचालन, और ट्रैफिक नियंत्रण में कोई व्यवधान न हो।


आम जनता के लिए गाइडलाइंस : जानिए क्या करना और क्या नहीं

  1. ड्रोन उड़ाने से बचें – एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है।
  2. पूर्व अनुमति जरूरी – यदि किसी जरूरी कार्य हेतु ड्रोन का उपयोग करना हो, तो डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति लेनी होगी।
  3. अवैध निर्माण न करें – यदि एयरपोर्ट के आसपास कोई भी निर्माण करना है तो पहले यमुना प्राधिकरण से अनुमोदन लें।
  4. संवेदनशील गतिविधियों से बचें – कोई भी गतिविधि जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

जेवर एयरपोर्ट से यूपी को मिलेंगी नई उड़ानें

गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर है।
यहां से शुरू में घरेलू और फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा।
योजना के अनुसार, यहां से दुबई, सिंगापुर, लंदन समेत अन्य बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलाई जाएंगी।
इसके अलावा, दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी एक वैकल्पिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी, जिससे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव भी कम होगा।


ड्रोन नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कठोर सजा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 के तहत, यदि कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ निम्न कार्यवाही की जा सकती हैः

  • भारी भरकम जुर्माना
  • जेल की सजा
  • ड्रोन और संबंधित उपकरणों की जब्ती
  • भविष्य में किसी भी प्रकार के ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध

एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करें और सुरक्षा में सहयोग दें। अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें।


निष्कर्ष : जागरूकता ही बचाव

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) भारत के विकास का नया प्रतीक बनने जा रहा है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुरक्षा नियमों का पालन करे।
ड्रोन उड़ाने जैसे छोटे से उल्लंघन से भी बड़े खतरे जन्म ले सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
समाज और देश की भलाई के लिए हर नागरिक का सहयोग अनिवार्य है।


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