Dadri SinghalSweets News: रक्षाबंधन पर मिठाई में मिलावट का आरोप, दादरी में सिंघल स्वीट्स के खिलाफ जांच की मांग, पिछले 15 दिनों से बनाकर रखी जा रही मिठाइयों को ताजा बताकर बेचा जा रहा है
इसलिए सिंघल स्वीट्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है। नागर की इस पहल के बाद, प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई करेगा और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
दादरी, रफ़्तार टुडे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जब भाई-बहन के प्रेम का जश्न मनाया जा रहा है, दादरी के रेलवे रोड पर स्थित प्रतिष्ठान सिंघल स्वीट्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा नेता और एडवोकेट राकेश नागर ने आरोप लगाया है कि सिंघल स्वीट्स पर पिछले 15 दिनों से बनाकर रखी जा रही मिठाइयों को ताजा बताकर बेचा जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस मसले पर नागर ने जिला प्रशासन से मिठाई की गुणवत्ता की जांच और मिठाई की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।
भाजपा नेता राकेश नागर एडवोकेट ने आरोप लगाया कि मिठाइयों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मिठाइयों पर न तो बनाने की तारीख अंकित है और न ही किसी प्रकार की गुणवत्ता की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। नागर ने आरोप लगाया कि सिंघल स्वीट्स द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर ग्राहकों को मिठाई के रूप में जहर बेचा जा रहा है।
ग्राहकों की सेहत पर खतरा, मांगी सख्त कार्रवाई
नागर ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को पत्र लिखकर मुख्य औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तुरंत जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने मिठाइयों के नमूने लेकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इससे कई लोगों की जान पर बन सकती है।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब भाजपा नेता राकेश नागर ने सिंघल स्वीट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस शिकायत के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है, और लोगों में इस घटना को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है।
जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से मांग: ग्राहकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाएं
राकेश नागर ने अपने पत्र में लिखा कि यह जनहित और न्यायहित का मामला है, और इसलिए सिंघल स्वीट्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है। नागर की इस पहल के बाद, प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई करेगा और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
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