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Greater Noida ADM News : अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के आदेश पर फर्जी मुआवजा उठाने वाले के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। तहसील सदर के ग्राम जगनपुर अफजलपुर में खसरा संख्या 253 की विवादित भूमि के मामले में फर्जी मुआवजा उठाने का मामला सामने आया है। धर्मवीर पुत्र जग्गू द्वारा खरीदी गई इस भूमि के संबंध में वर्ष 1997 में बैनामा किया गया था, जो कि बाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष योजित रिट संख्या 32876 वर्ष 2007 रामकुमार बनाम उपसंचालक चकबंदी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में विवादित हुआ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 8 दिसंबर 2009 को आदेश पारित करते हुए इस विवादित भूमि के संबंध में निर्णय लिया था। इसके बावजूद, हरेंद्र और योगेश पुत्रगण वीरेंद्र ने फर्जी शपथ पत्र और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर, धोखाधड़ी से सरकारी धन के रूप में मुआवजा प्राप्त कर लिया।

फर्जी मुआवजा उठाने का मामला:

यह मुआवजा 31 दिसंबर 2009 को अपर जिलाधिकारी कार्यालय से गैरकानूनी तरीके से प्राप्त किया गया था, जबकि दोनों अभियुक्तों को अच्छी तरह से पता था कि इस भूमि पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। इसके बावजूद, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मुआवजा हड़प लिया।

एफआईआर दर्ज:

अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) बच्चू सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकारी धन की हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप में हरेंद्र और योगेश के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। यह मुकदमा थाना प्रभारी बीटा 2, ग्रेटर नोएडा में दर्ज किया गया है।

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रफ़्तार टूडे की न्यूज़

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