पानीपत36 मिनट पहले
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बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता मामले की पूछताछ करती हुई। (फाइल फोटो) ।
हरियाणा के पानीपत जिले में बाल विवाह का मामला सामने आया है। जहां 15 साल की लड़की की शादी कर दी गई। किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए लड़की को आधार कार्ड में फेरबदल कर 18 साल दिखाया हुआ था। मगर लड़की के स्कूली दस्तावेजों से उसकी उम्र का खुलासा हुआ। शादी के 7 माह बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत के आधार पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शादी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े हर सख्श पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 व 11 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
स्कूल दस्तावेजों से हुआ खुलासा
मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में महिला एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि 7 मई 2021 को आजाद नगर पानीपत निवासी लड़की की शादी नौल्था पानीपत निवासी युवक के साथ हुई थी। जिससे बारे में शादी के बाद उन्हें शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद जब दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया तो लड़का व लड़की के जन्म तारीख संबंधित दस्तावेज चेक किए गए। दस्तावेजों में लड़की की 10वीं की मार्कशीट व आधार कार्ड मुख्य रुप से चेक किया गया। लड़की के आधार कार्ड पर जन्मतिथि 16 जनवरी 2002 थी। जबकि स्कूल दस्तावेजों में 2 जुलाई 2006 थी। आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमुख आधार नहीं माना जाता है। स्कूल के दस्तावेजों के अनुसार लड़की की उम्र 15 साल थी। जिससे स्पष्ट हुआ कि यह विवाह बाल विवाह है। बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है। इसलिए इस शादी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े हर व्यक्ति पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 व 11 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाए।