अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Sat, 27 Nov 2021 05:57 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि मुक्त भाषण का प्रयोग केवल तभी नहीं किया जाना चाहिए जब यह बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप हो।

दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब के प्रकाशन-प्रसार और बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुक्त भाषण का प्रयोग केवल तभी नहीं किया जाना चाहिए जब यह बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि असहमति का अधिकार एक जीवंत लोकतंत्र का सार है।