पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Sun, 19 Dec 2021 05:29 PM IST
सार
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने तीनों आरोपियों को फिर से एक ही अपराध में शामिल न होने की चेतावनी दी।
अदालत ने आरोपियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर एक विक्रेता को ठगने के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी। जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हो गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य को निभाने से नहीं चूक सकता।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने तीनों आरोपियों को फिर से एक ही अपराध में शामिल न होने की चेतावनी दी और आदेश दिया कि उनकी जमानत इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ 25 हजार रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन होगी।