नोएडा, रफ़्तार टुडे। नोएडा के सेक्टर-145 में किसान कोटे से आवंटित एक प्लॉट की बिक्री के मामले में एक व्यक्ति को लगातार धोखा दिया गया। इस मामले में पीड़ित राजीव गोस्वामी के आरोप के अनुसार, गांव के दबंग छतरपाल सिंह ने उसके साथ प्लॉट के नाम पर छल किया। इस मामले की गूंज गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय, सूरजपुर तक पहुंची, जहां वकील गजेंद्र सिंह खारी की दलीलों के बाद कोर्ट ने सेक्टर-113 पुलिस को चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया।
किसान कोटे का प्लॉट, चार बार हुआ बिक्री का शिकार
वर्ष 2008 में छतरपाल सिंह ने अपने पांच प्रतिशत किसान कोटे का आवासीय प्लॉट राजीव गोस्वामी के नाम जीपीए, वसीयत, और एग्रीमेंट के माध्यम से हस्तांतरित किया था। लेकिन प्लॉट के अलॉटमेंट के बाद छतरपाल ने इसे राजीव गोस्वामी को देने की बजाय बलवीर सिंह को बेच दिया। इसके बाद बलवीर सिंह ने प्लॉट को तीसरे व्यक्ति आशीष कुमार को बेच दिया, और अंत में यह किसी चौथे व्यक्ति को भी बेचा गया।
पीड़ित के साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी
वकील गजेंद्र सिंह खारी के अनुसार, राजीव गोस्वामी ने प्लॉट के विकास शुल्क की राशि भी जमा कराई, लेकिन जब उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री की मांग की, तो छतरपाल ने स्थानीय दबंगई का सहारा लेते हुए धमकी दी और प्लॉट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजीव गोस्वामी ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने छतरपाल सहित अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने दिए पुलिस को जांच के आदेश
कोर्ट ने सेक्टर-113 पुलिस को इस मामले की संपूर्ण जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। यह मामला नोएडा के दोस्तपुर मंगरौली गांव निवासी छतरपाल सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
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