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One person convicted in the case of buying a stolen vehicle | चोरी की गाड़ी खरीदने के मामले में एक व्यक्ति दोषी करार

गुरुग्रामकुछ ही क्षण पहले

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  • अदालत ने सजा पर फैसला रखा सुरक्षित
  • वर्ष 2017 की 7 दिसम्बर को राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में दर्ज कराई थी शिकायत

चोरी की गाड़ी खरीदने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी को पुख्ता सबूतों गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में गाड़ी की चोरी करने वाले दो आरोपियों को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।

फिरोजगांधी कालोनी के अजीत सिंह ने वर्ष 2017 की 7 दिसम्बर को राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी गाड़ी पिकअप को लेकर गत दिवस पटौदी चौक पर सायं के समय खड़ा था। इसी दौरान तीन युवक आए और कहने लगे कि गांव दौलताबाद से सामान उठाकर जैकबपुरा लाना है। वह तीनों युवकों को गाड़ी में बैठाकर दौलताबाद की ओर रवाना हो गया। रास्ते में ही तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी और उसे बंधक बनाकर गाड़ी पर कब्जा कर लिया और उसे द्वारका एक्सप्रैस वे पर सुनसान जगह में फैंक कर गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ भादंस की धारा 379बी, 201, 420, 487, 489, 34 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी। अपराध शाखा ने राकेश व विनोद को इस मामले में गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया था कि उन्होंने गाड़ी चोरी कर यूपी के मवाना कस्बे के सलाउद्दीन उर्फ सल्लू को 30 हजार रुपए में बेच दी है। पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर सलाउद्दीन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सलाउद्दीन की कुछ दिनों बाद जमानत हो गई थी, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने उसे पीओ घोषित कर दिया था। विनोद व राकेश के मामले की सुनवाई अदालत में हुई थी, जिन्हें अदालत पहले ही सजा दे चुकी थी। सलाउद्दीन को पुलिस ने गत वर्ष गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसका मामला भी अदालत में चला, जिस पर अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सलाउद्दीन को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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