अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 24 Dec 2021 06:38 AM IST
सार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल उत्सव और प्रार्थना के लिए खुले रहेंगे। बशर्ते, कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
ओमिक्रॉन संक्रमितों के तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की रफ्तार को देख नए साल के उत्सव और धार्मिक स्थलों पर जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इस बीच यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली के धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। बड़ा दिन यानी क्रिसमस के अवसर पर चर्च प्रार्थना के लिए खुलेंगे। हालांकि, नव वर्ष उत्सव और प्रार्थना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल उत्सव और प्रार्थना के लिए खुले रहेंगे। बशर्ते, कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 15 दिसंबर को डीडीएमए के जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे) में समारोह की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, प्रार्थना करने के लिए श्रद्धालु अपने-अपने धार्मिक स्थल जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेगा।
नए साल पर रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह के आयोजन की अनुमति होगी। डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को क्रिसमस और नए साल से पहले संभावित कोविड-19 सुपर स्प्रेडर क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है। पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मास्क भी अनिवार्य रूप से लगवाएं।
विस्तार
ओमिक्रॉन संक्रमितों के तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की रफ्तार को देख नए साल के उत्सव और धार्मिक स्थलों पर जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इस बीच यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली के धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। बड़ा दिन यानी क्रिसमस के अवसर पर चर्च प्रार्थना के लिए खुलेंगे। हालांकि, नव वर्ष उत्सव और प्रार्थना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल उत्सव और प्रार्थना के लिए खुले रहेंगे। बशर्ते, कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 15 दिसंबर को डीडीएमए के जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे) में समारोह की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, प्रार्थना करने के लिए श्रद्धालु अपने-अपने धार्मिक स्थल जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेगा।
नए साल पर रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह के आयोजन की अनुमति होगी। डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को क्रिसमस और नए साल से पहले संभावित कोविड-19 सुपर स्प्रेडर क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है। पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मास्क भी अनिवार्य रूप से लगवाएं।
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