क्राइमप्रदेश

Noida में आज से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू; जानिए क्यों लगा गौतमबुद्ध नगर में ये प्रतिबंध

रफ़्तार टुडे। नोएडा: गौतम बुद्ध नगर में 01 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का यह फैसला पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा लिया गया है। दरअसल, रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती एवं हाईस्कूल/इंटर की परीक्षा तथा सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 की तारीखों को देखकर यह फैसला लिया गया है, जिसे माहौल न बिगड़े।

पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति वयवस्था और सौहार्द बनाए रखने के मकसद से ये ज़रूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसे गतिविधि करने से रोका जाए, जिससे कोई गैर-मुनासिब माहौल पैदा होने का ख़तरा हो.

  1. सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य किया गया है.
  2. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी शख्स अनशन, धरना प्रर्दशन नहीं करेगा ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा.
  3. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा.
  4. कोई भी इंसान लाठी, डंडा, स्टिक, बल्लम, या किसी भी तरह का घातक अस्त्र लेकर नहीं चलेगा.
  5. किसी विवादित स्थल पर जहां प्रथा ना हो वहां पूजा या नामाज अदा करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी को प्ररित करेगा.

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