Srikant Tyagi Case: अभी जेल में ही रहेगा श्रीकांत त्यागी, गैंगस्टर कोर्ट ने खरिज की जमानत अर्जी
ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। ओमेक्स में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर मामले की सुनवाई करते हुए सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय ने श्रीकांत त्यागी की याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष अभियोजन अधिवक्ता बबलू चंदेला की दलील पर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका खारिज कर दी।
सरकारी वकील बबलू चंदेला की दलील पर श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। बबलू चंदेला ने कहा कि श्रीकांत ने महिला के साथ अभद्रता की है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश शासन का फर्जी स्टीकर भी पाया गया था। इसलिए अभी श्रीकांत त्यागी को जमानत देना उचित नहीं होगा।
सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने श्रीकांत त्यागी को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद उसे अभी जेल में रहना होगा। अब वह अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।