Supreme court Law:सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली, रफ्तार टुडे। Supreme court का ऐतिहासिक फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो। केंद्र सरकार ने कह दिया हम ऐसे ही विचार करेंगे और इसको इस पर नया गाइडलाइन देंगे।
राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो। कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो। विशेषज्ञों ने इसे सुप्रीम कोर्ट का ऐतहासिक फैसला बताया है। हालांकि इस बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान आया है कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है। राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई एफआईर होती है तो वह कोर्ट जा सकते हैं. इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करें।
चीफ जस्टिस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेग। SC ने कहा कि कोई भी प्रभावित पक्ष संबंधित अदालतों से सम्पर्क करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही, अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान आदेश को ध्यान में रखते हुए मामलों पर विचार करे।