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Greater Noida Authority News : "प्राधिकरण की दीवार गिरा के रास्ता बना दिया!, प्राधिकरण की संपत्ति से बिल्डर की मनमानी, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-4 में बाउंड्रीवाल तोड़ अवैध रास्ता तैयार, FIR की संस्तुति", बिल्डर नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ FIR की संस्तुति

प्राधिकरण की बाउंड्रीवाल तोड़कर बनाया अवैध रास्ता, बिल्डर नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ FIR की संस्तुति — ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने की शिकायत


ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बाउंड्रीवाल को तोड़ने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह घटना नॉलेज सेक्टर फाई-4 गेट नंबर-4 के पास हुई, जहां सुरक्षा के लिहाज़ से बनाई गई दीवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़कर अवैध रूप से रास्ता बना लिया गया। प्राधिकरण ने निरीक्षण कर मामले की पुष्टि की है और आरोपी बिल्डर नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बीटा 2 कोतवाली में संस्तुति की है।


बिल्डर ने दीवार तोड़ी, प्राधिकरण ने जताई गंभीर आपत्ति

30 अप्रैल 2025 को जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक (वर्क सर्किल-4) निरीक्षण पर पहुंचे, तो उन्हें यह देख कर हैरानी हुई कि प्राधिकरण द्वारा बनाई गई मजबूत बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया है। यह दीवार सेक्टरवासियों की सुरक्षा के मद्देनज़र बनाई गई थी, ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति सेक्टर में प्रवेश न कर सके। लेकिन अब वह अवैध रास्ते में तब्दील हो चुकी थी।


जांच में सामने आया नाम – बिल्डर नरेंद्र गुप्ता

स्थानीय निवासियों और मजदूरों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उक्त बाउंड्रीवाल को बिल्डर नरेंद्र गुप्ता द्वारा तोड़ा गया है। हालांकि, उनके मोबाइल नंबर और पते की जानकारी नहीं मिल पाई है। कई प्रयासों के बावजूद प्राधिकरण अधिकारी आरोपी बिल्डर से संपर्क नहीं कर पाए।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की दीवार गिरने पर हुआ FIR की संस्तुति”, बिल्डर नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ FIR की संस्तुति

प्राधिकरण ने FIR दर्ज कराने के लिए लिखा पत्र, थाना बीटा-2 को भेजी शिकायत

इस मामले को गंभीर मानते हुए थाना बीटा-2 को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिल्डर नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उल्लेख है कि यह पूरी कार्रवाई चोरी-छिपे, बिना अनुमति के की गई है, जो कि प्राधिकरण की संपत्ति को क्षति पहुँचाने की श्रेणी में आता है।


सुरक्षा के लिए बनी दीवार को तोड़ना – सीधे जनता की जान के साथ खिलवाड़

इस बाउंड्रीवाल का निर्माण प्राधिकरण ने सेक्टरवासियों की सुरक्षा के लिए कराया था। ऐसे में दीवार का टूटना सिर्फ प्राधिकरण की संपत्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी बन गया है। खुला रास्ता अब असामाजिक तत्वों की आवाजाही का माध्यम बन सकता है।


पहले भी सामने आ चुके हैं अवैध कब्जे के मामले

ग्रेटर नोएडा में पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ बिल्डरों या भू-माफियाओं द्वारा प्राधिकरण की जमीनों पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया। परंतु बाउंड्रीवाल तोड़कर रास्ता बनाने की यह घटना विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि इसमें सीधे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है।


प्राधिकरण की चेतावनी – ऐसे मामलों में अब कोई रियायत नहीं

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह की गतिविधियों को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि यदि समय रहते कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति और भी बढ़ सकती है। इसीलिए FIR की संस्तुति के साथ अधिकारियों ने पूरा मामला थाना बीटा-2 को सौंप दिया है।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की दीवार गिरने पर हुआ FIR की संस्तुति”, बिल्डर नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ FIR की संस्तुति

जनता में आक्रोश, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

इस मामले के सामने आने के बाद सेक्टर फाई-4 के निवासियों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब तक ऐसे बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की अवैध गतिविधियाँ बंद नहीं होंगी। कुछ नागरिकों ने यह भी मांग की है कि बिल्डर नरेंद्र गुप्ता को ब्लैकलिस्ट किया जाए।


क्या कहता है कानून?

प्राधिकरण संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, सरकारी अनुमति के बिना निर्माण करना, और बाउंड्री तोड़ना भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति पर धारा 427 (सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 447 (अवैध प्रवेश), और धारा 420 (धोखाधड़ी) जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं।


रफ़्तार टुडे की राय

रफ़्तार टुडे यह मांग करता है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाए। यदि सरकारी संपत्ति की रक्षा नहीं की गई, तो इसका असर सीधा आम जनता की सुरक्षा पर पड़ेगा।


यह मामला सिर्फ एक दीवार का नहीं, व्यवस्था के भरोसे का है

आज दीवार टूटी है, कल कानून टूटेगा। यदि प्राधिकरण की सुरक्षा दीवार को कोई भी बिल्डर अपने मनमाने फायदे के लिए गिरा सकता है, तो फिर बाकी नियमों की क्या अहमियत रह जाएगी? यही वजह है कि इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई वक्त की मांग है।


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