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- Union Road Transport Ministry Is Making Rules, Suggestions And Objections Are Also Sought From People
नई दिल्ली18 मिनट पहले
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बाइक पर यदि चालक के साथ चार साल तक की उम्र का बच्चा बैठा है ताे उसकी रफ्तार 40 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं हाे सकेगी। -फाइल फोटो
बाइक पर यदि चालक के साथ चार साल तक की उम्र का बच्चा बैठा है ताे उसकी रफ्तार 40 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं हाे सकेगी। हादसाें में बच्चाें की सुरक्षा के लिए खासताैर पर यह नियम बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक यह तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो।
बच्चा ऐसा हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो से अप्रूव हो। ऐसा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है।
सेफ्टी हार्नेस के बारे में कहा गया है कि यह बीआईएस के सभी नियमों के मुताबिक होना चाहिए। वजन में हल्का और एडजस्ट करने लायक हो। साथ ही वाटरप्रूफ और टिकाऊ भी होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी को इस मसौदा नियम के बारे में कोई सुझाव हो या ऐतराज हो तो उसे ईमेल-पत्र के जरिये सूचित किया जा सकता है।