एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Wed, 10 Nov 2021 05:29 PM IST
सार
13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान सिनेमा हॉल में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
साल 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड के दोषी उद्योगपति अंसल ब्रदर्स और एक अन्य ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें मिली सात साल की सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
सेशन कोर्ट (सत्र न्यायालय) ने इसके लिए 15 नवंबर की तारीख दी है। कोर्ट उस दिन इस मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
हादसे में 59 लोगों की हो गई थी मौत
13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान सिनेमा हॉल में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने दोनों को काटी गई सजा और 30-30 करोड़ रुपये जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया था। जुर्माने की राशि का इस्तेमाल ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में होना था।
दो आरोपियों की हो चुकी है मौत
वहीं, मामले में दो आरोपियों हर स्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। यह मामला पीड़ितों की ओर से नीलम कृष्णामूर्ति की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था।
विस्तार
साल 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड के दोषी उद्योगपति अंसल ब्रदर्स और एक अन्य ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें मिली सात साल की सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
सेशन कोर्ट (सत्र न्यायालय) ने इसके लिए 15 नवंबर की तारीख दी है। कोर्ट उस दिन इस मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
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