आम मुद्देप्रदेश

कोर्ट की रोक के बावजूद यमुना अथॉरिटी के अफ़सरों ने चला दिया बुलडोजर

रफ़्तार टुडे, ग्रेटर नॉएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत की रोक के बावजूद बुलंदशहर जिले में एरो सिटी रेजिडेंसी प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर नाराजगी जहिर की है. गहरी नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है. इस मामले में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह समेत कई अफसरों को हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया है.

यह मामला ग्रेटर नोएडा के झाझर में बुलडोजर चलवाने से जुड़ा हुआ है। 29 मार्च को यहां एरोसिटी रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलवाया गया था। स्टे ऑर्डर के बाद भी बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की गई थी। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब बुलडोजर चलवाने की इसी कार्रवाई को लेकर इन अफसरों को तलब किया गया है।

एरो सिटी रेजिडेंसी के लीगल एडवाइजर योगेश कुमार राजौरा का कहना है कि यमुना विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों विरुद्ध थी। हमने यमुना विकास प्राधिकरण को कोर्ट का आदेश दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और रेसीडेंसी पर बुलडोजर चला दिया था।

Related Articles

Back to top button