देशप्रदेश

Private schools around 1800, the application period will end on January 7, the race for nursery admission in Delhi starts from today | निजी स्कूल करीब 1800, आवेदन करने की अवधि सात जनवरी को समाप्त होगी, दिल्ली में नर्सरी दाखिले की दौड़ आज से शुरू

  • Hindi News
  • Local
  • Delhi ncr
  • Private Schools Around 1800, The Application Period Will End On January 7, The Race For Nursery Admission In Delhi Starts From Today

नई दिल्ली9 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

राजधानी दिल्ली के करीब 1800 निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अवधि सात जनवरी को समाप्त होगी। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने पिछले महीने प्रवेश कार्यक्रम अधिसूचित किया था।

पिछले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में प्रवेश इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के कारण देरी के बाद शुरू हुआ था। हालांकि, इस वर्ष, कार्यक्रम पिछले वर्षों के अनुरूप है। अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली लिस्ट 4 फरवरी को, दूसरी लिस्ट 21 फरवरी को और यदि इसके बाद कोई लिस्ट हुई तो उसे 15 मार्च को जारी किया जाएगा। 31 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

माता-पिता द्वारा स्कूल के प्रॉस्पेक्टस की खरीद वैकल्पिक होगी

डीओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक स्कूल अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर उपरोक्त प्रवेश कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक सभी आवेदकों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं। प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 25 रुपये की गैर-वापसी योग्य राशि ली जा सकती है। माता-पिता द्वारा स्कूल के प्रॉस्पेक्टस की खरीद वैकल्पिक होगी। स्कूलों को मंगलवार तक अपनी सीटों की संख्या और प्रवेश मानदंड को सूचित करने के लिए कहा गया था।

कोई भी स्कूल विभाग द्वारा समाप्त किए गए मानदंड को नहीं अपनाएगा

डीओई ने निर्देश दिया है कि प्रवेश स्तर पर सीटों की संख्या पिछले तीन वर्षों- 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सबसे अधिक सीटों से कम नहीं होनी चाहिए। स्कूल प्रवेश के लिए मानदंड बनाएंगे और अपनाएंगे जो निष्पक्ष, उचित, अच्छी तरह से परिभाषित, न्यायसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण, स्पष्ट और पारदर्शी होंगे। अधिकारी ने कहा कि कोई भी स्कूल विभाग द्वारा समाप्त किए गए मानदंड को नहीं अपनाएगा, जिसमें कैपिटेशन शुल्क या डोनेशन चार्ज करना शामिल है।

मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की शाखाओं के रूप में पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित प्री-स्कूल या मोंटेसरी स्कूलों को अपने प्री-स्कूल के लिए एकल प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा और मुख्य विद्यालय उन्हें एक संस्थान मानते हैं।

खबरें और भी हैं…

Source link

Related Articles

Back to top button