अच्छा चरित्र होना जरूरी, तब मिलेगा शराब का लाइसेंस, जीएसटी और प्रोसेसिंग फिर जाने पूरे प्रोसेस
दिल्ली, रफ्तार टुडे। अच्छा चरित्र’ होना जरूरी, तब मिलेगा शराब का लाइसेंस, सरकार ने जारी की जरूरी लाइसेंस मिलने के लिए क्या क्या है जरूरी। जीएसटी और प्रोसेसिंग फिर जाने पूरे प्रोसेस रफ्तार टुडे के साथ।
पार्टी हो या कोई भी ओकेजन हो, लोग शराब का सेवन पानी की तरह करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब की दुकान चलाने के लिए आपको हैसियत और चरित्र प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा।
दुकानें ई-लॉटरी से आवंटित होंगी। इस नीति से छोटे कारोबारी भी इस धंधे में अपना हाथ आजमा सकेंगे। अच्छा कारोबार करने वाले व्यवसायियों को एक साल के नवीनीकरण का लाभ मिलेगा। वहीं, दुकानदारों को प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी भी देना होगा।
शराब की हर दुकान से राज्य सरकार ने सालाना करोड़ों रुपये का राजस्व हासिल किया है। आबकारी विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर लगे लाइसेंस शुल्क (नई आबकारी नीति में लाइसेंस शुल्क पर बढ़ोत्तरी) और आबकारी कर से कुल 36,208.44 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, जो कि पहले 30,061.44 करोड़ रुपये था। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त सेंथिल पंडियन ने जारी आंकड़ों को पारदर्शी नीति और लगातार निगरानी का परिणाम बताया है।