शिक्षा
हाईकोर्ट के आदेश की यूपी के स्कूल ने उड़ाई धज्जियां
ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। जैसा की विदित है कि कोरोना काल में कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा का शुल्क अधिक लिया गया था ऐसे ही एक मामले में एक अभिभावक अश्वनी गोयल जीसस मैरी स्कूल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय चले गए थे जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 8 हफ्ते के अंदर जिलाधिकारी महोदय को आदेश पारित करने के लिए कहा था किंतु 8 हफ्ते की समय सीमा 20•07• 22 को समाप्त हो गई किंतु अभी तक निस्तारण का आदेश अभिभावक को प्राप्त नहीं हुआ है प्रार्थी ने जिलाधिकारी महोदय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को पत्र देकर समय सीमा खत्म होने के लिए अवगत कराया है।