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BIG BREAKING: ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स का अवैध हेलीपैड ध्वस्त, गोल्फ कोर्स की जमीन पर हो रहा निर्माण भी रोका

ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा की लग्जरी आवासीय परियोजना जेपी ग्रीन्स में अवैध रूप से बने हेलीपैड को शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया गया। गोल्फ कोर्स की जमीन पर हो रहे निर्माण को भी रोक दिया गया। जेपी ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कार्रवाई का आदेश दिया था।

प्राधिकरण ने माना है कि बिना अनुमति के हेलीपैड का संचालन किया जा रहा था। हाईकोर्ट अब मामले की सुनवाई छह दिसंबर को करेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2000-01 में जेपी एसोसिएट लिमिटेड (जेएएल) को 237 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इसमें गोल्फ कोर्स के लिए 193.5 और आवासीय गतिविधियों के लिए 42 एकड़ आवंटित था, जिसमें विला, आवास आदि शामिल थीं। इस योजना में हेलीपैड बना लिया गया। गोल्फ कोर्स क्षेत्र में आवासीय टावर बनाए गए। इसके विरोध में लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली ने बताया कि अवैध निर्माण की जांच की जा रही है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्रेनो प्राधिकरण ने शुक्रवार को जेपी ग्रीन्स सोसाइटी में निर्माण कार्य रुकवा दिया। अब प्राधिकरण निर्माण की जांच करेगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जेपी ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि गोल्फ कोर्स का करीब 50 एकड़ क्षेत्र नष्ट कर दिया गया। वहां अवैध निर्माण कर दिया गया। अब छह दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।

जेपी ग्रीन्स सोसाइटी में हेलीपैड और गोल्फ कोर्स को नष्ट करने वाले निर्माण को लेकर निवासियों ने 19 फरवरी 2021 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में शिकायत की। प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद जेपी ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अगस्त 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसी साल नौ सितंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जेएएल को निर्माण रोकने का निर्देश दिया। इसी बीच इसी साल तीन नवंबर को हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा को अवैध हेलीपैड के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद शुक्रवार को हेलीपैड को ध्वस्त किया गया। साथ ही वहां चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया गया।

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