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In the case of illegal construction made in the Aravalli forest area, the government has sought time from the Supreme Court, now hearing on October 22 | अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, अब सुनवाई 22 अक्टूबर को

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फरीदाबादएक घंटा पहले

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सूरजकुंड रोड पर अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध फॉर्म हाऊस और खोरी गांव के मुददे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी। हरियाणा सरकार एवं नगर निगम प्रशासन ने इस प्रकरण में अदालत में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है। खोरी कॉलोनी को लेकर कोर्ट में काफी देर तक सुनवाई होती रही। लोगों ने निगम प्रशासन पर पहचान पत्र को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया। जिस पर अदालत ने प्रभावित लोगों की परेशानी को समझते हुए निगम प्रशासन को जल्द से जल्द उनका पुर्नवास करवाने को कहा। इस मामले में सरकार व प्रशासन ने अदालत को आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

निगम सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए शपथपत्र जमा कराने के लिए समय मांग लिया। इस पर कोर्ट ने सरकार को केस की सुनवाई 22 अक्टूबर तक टाल दी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम से अब तक की गई कार्रवाई और पूरे क्षेत्र में पीएलपीए एक्ट के तहत संरक्षित की गई जमीन के बारे में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इससे अब कुछ दिन के लिए राहत मिल गई है। यानि 22 से पहले तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को निगम की एक टीम ने खोरी कॉलोनी का मुआयना किया और लोगों को चेतावनी दी कि वह अपनी जगह छोडक़र चले जाएं। अब इस मामले को लेकर अदालत में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

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