Greater Noida West: हवेलिया वेलेंसिया सोसायटी में मचा बवाल, बिल्डर और AOA के बीच तनाव की असली वजह, AOA चुनाव अवैध रूप से धोषित, पुलिस को हस्तक्षेप का हक नहीं
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रफ़्तार टुडे: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हवेलिया वेलेंसिया सोसायटी में शनिवार को जो बवाल मचा, उसकी असली वजह अब सामने आ गई है। यह पूरा मामला बिल्डर और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के बीच की खींचतान का परिणाम है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है।
हैंडओवर की कहानी
AOA अध्यक्ष विनय सिंह ने खुलासा किया कि 7 जुलाई को सोसायटी ने बिल्डर से हैंडओवर ले लिया था, जो बिल्डर को रास नहीं आया। बिल्डर चाहता था कि AOA में उसकी दखलअंदाजी बनी रहे ताकि वह अपनी मनमानी कर सके। लेकिन जब AOA ने इसका विरोध किया, तो बिल्डर ने पुलिस और बाउंसर्स की मदद से सोसायटी में घुसकर मेंटनेंस मैनेजर को गिरफ्तार करवा दिया।
पुलिस का हस्तक्षेप
विनय सिंह ने बताया कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत अगर AOA को लेकर कोई विवाद होता है, तो इसका समाधान डिप्टी रजिस्ट्रार, प्राधिकरण और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा किया जाता है। पुलिस का इसमें हस्तक्षेप गैरकानूनी है और यह बात समझ से परे है।
एओए का गठन अवैध घोषित
डिप्टी रजिस्ट्रार कोर्ट ने नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए AOA को अप्रभावी और अप्रासंगिक घोषित कर दिया है। प्रशासन ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के गठन और चुनाव को अवैध करार दिया है। बिल्डर प्रबंधन ने शुरू से ही प्रस्तावित नियमों और कानूनों के आधार पर गठन का समर्थन किया है।
स्थानीय निवासियों का विरोध
शनिवार को हुए घटनाक्रम के बाद सोसायटी के लोग बिल्डर के खिलाफ खड़े हो गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिल्डर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके AOA की शक्ति छीनने की कोशिश कर रहा है। विनय सिंह ने बताया कि वे जल्दी ही इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के डीएम से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी रुख करेंगे।
आगे की कार्रवाई
विनय सिंह ने कहा कि पुलिस का इस मामले में हस्तक्षेप गैरकानूनी है और इसे रोकने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। वे जल्द ही गौतमबुद्ध नगर के डीएम से मिलकर इस मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे।
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