नई दिल्ली6 मिनट पहले
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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, ‘आप यहां अवैध कार्यवाही नहीं कर सकते। यह सब दिल्ली में नहीं चलेगा।’ दरअसल, प्रेम विवाह से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने दिल्ली से दो लोगों को कथित रूप से गिरफ्तार किया था। जबकि गिरफ्तारी से पहले शादी करने वाली युवती की उम्र की पुष्टि नहीं की। इसी पर सख्त रुख दिखाते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, ‘आपने उसकी (महिला की) उम्र नहीं पूछी और (उससे जुड़े लोगों) गिरफ्तारी कर ली।
अगर वह बालिग है तो क्या उसके शब्द मायने नहीं रखते?’ इस बीच, शामली पुलिस की ओर से अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि गिरफ्तारी दिल्ली से नहीं हुई, तो जस्टिस और भड़क गईं। वे बोलीं, ‘मैं सीसीटीवी फुटेज मंगवाऊंगी। अगर दिल्ली से गिरफ्तारी साबित हुई तो आपके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश पारित करूंगी। यहां दिल्ली में इस तरह की कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।’
दंपती ने दायर की याचिका
इस मामले में प्रेम-विवाह करने वाली दंपती अदालत में सुरक्षा याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक जुलाई, 2021 को महिला के माता-पिता की इच्छा के विपरीत एक-दूसरे से शादी की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें महिला के परिजनों द्वारा बार-बार धमकियां दी जा रही है। इसी बीच युवक के पिता और भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस डेढ़ महीने पहले गिरफ्तार कर के कहीं ले गई।