DM On Buyer News : “बायर्स की सुनवाई शुरू, डीएम की सख्ती के बाद बिल्डरों को मिली 31 मई तक की डेडलाइन, नहीं मानी बात तो होगी कड़ी कार्रवाई!”, अनुपस्थित बिल्डरों पर होगी बड़ी कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों को राहत, डीएम ने बिल्डर्स को रजिस्ट्री जल्द निपटाने के दिए अल्टीमेटम | अनुपस्थित बिल्डरों पर होगी बड़ी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा | रफ्तार टुडे।
लंबे समय से अपने घर की रजिस्ट्री के इंतजार में भटकते फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को आखिरकार प्रशासनिक स्तर पर बड़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस दिशा में निर्णायक पहल करते हुए 95 बिल्डरों के साथ विशेष बैठक की और उन्हें 31 मई 2025 तक सभी लंबित रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन बिल्डरों को स्पष्ट चेतावनी दी गई जो समय पर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं—ऐसे बिल्डरों के विरुद्ध भारतीय स्टांप अधिनियम और रेरा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही बैठक में जो बिल्डर अनुपस्थित रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
बायर्स की शिकायतों से हिला प्रशासन — डीएम ने खुद कमान संभाली
पिछले कुछ महीनों में फ्लैट बायर्स द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। डीएम के पास सीधे बड़ी संख्या में शिकायतें पहुँचीं, जिसमें बायर्स ने बताया कि प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, कब्जा मिल चुका है, लेकिन अब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से संबंधित 95 बिल्डरों को एक साथ बुलाकर बैठक की और फ्लैट बायर्स की समस्या को प्राथमिकता पर हल करने के लिए ठोस निर्देश जारी किए।
तीनों प्राधिकरण अधिकारी रहे मौजूद — हर स्तर पर समन्वय बनाने पर ज़ोर
बैठक में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। इन अधिकारियों ने डीएम के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि कोई बिल्डर अब नियमों की अनदेखी न कर सके।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने और विलंब करने वाले बिल्डर्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से अपने मकानों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।
31 मई तक रजिस्ट्री नहीं तो कड़ी कार्रवाई तय — डीएम का स्पष्ट अल्टीमेटम
डीएम वर्मा ने बिल्डरों को 15 दिनों का समय देते हुए सख्त लहजे में कहा:
“31 मई 2025 तक सभी बकाया रजिस्ट्रियों को पूरा किया जाए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें।“
उन्होंने आगे कहा:
“यह सिर्फ फ्लैट खरीदारों की बात नहीं, यह शासन की प्राथमिकता है। यदि तय समयसीमा के भीतर कार्य नहीं हुआ, तो प्रशासन मजबूरी में सख्त कदम उठाएगा।“
बैठक में किन बिल्डरों की रही मौजूदगी?
बैठक में जिन बिल्डर प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, उनमें प्रमुख नाम हैं:
- विहान ग्रीन्स
- रतन बिल्डटेक प्रा०लि०
- यमुना बिल्डटेक (मिगसन) प्रा०लि०
- एस० जे०पी० होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स
- महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा०लि०
- एजीसी रियल्टी प्रा०लि०
- एटीएस
- देविका गोल्ड होम्स प्रा०लि०
- केवीआईआर टावर्स प्रा०लि०
- टेक्नोसिटी अपार्टमेंट
- आईआईटीएल निम्बस द एक्सप्रेस पार्क व्यूव
- कैपिटल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
- रूद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा०लि०
- अरिहन्त इन्फ्रा रियल्टर्स प्रा०लि०
- महागुन माईवुड्स
ये सभी बिल्डर्स अब सीधे प्रशासन की निगरानी में हैं, और हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा जताई गई है।
जो नहीं आए, उन पर होगी तगड़ी कार्रवाई — चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी
बैठक में जिन बिल्डर्स ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा या उपस्थित नहीं हुए, उनके खिलाफ डीएम ने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा:
“ऐसे बिल्डर्स को नोटिस भेजा जाएगा और उनकी परियोजनाओं को जांच में लिया जाएगा।“
यह स्पष्ट संकेत है कि अब शासन और प्रशासन फ्लैट खरीदारों की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, और बिल्डर्स की जवाबदेही तय की जाएगी।
फ्लैट बायर्स को उम्मीद की किरण — वर्षों बाद मिला प्रशासनिक साथ
सालों से रजिस्ट्री न होने से परेशान बायर्स, जिनमें अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अब उम्मीद की नई किरण देख रहे हैं। कई बायर्स ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि
“यह पहली बार है जब जिलाधिकारी ने खुद फ्लैट बायर्स की समस्याओं को इतनी गंभीरता से लिया है और स्पष्ट एक्शन प्लान दिया है।“
अगले कदम क्या होंगे? — निगरानी और प्रगति रिपोर्ट का बनेगा तंत्र
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्राधिकरण एक साझा निगरानी तंत्र बनाएंगे, जहां हर बिल्डर की प्रगति रिपोर्ट दर्ज होगी। जो बिल्डर प्रगति नहीं दिखाएंगे, उन्हें सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ वित्तीय दंड, निर्माण कार्यों पर रोक, लाइसेंस रद्द जैसी कठोर कार्रवाई हो सकती है।
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