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Uttar Pradesh Chief Secretary Said Settle Cases Of Ex Gratia Assistance Of Covid Deceased Dependents In Two Days – मुख्य सचिव बोले: कोविड मृतक आश्रितों की अनुग्रह सहायता के मामलों का दो दिन में करें निस्तारण

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 01 Dec 2021 08:47 PM IST

सार

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिस किसी व्यक्ति की भी कोरोना पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर मृत्यु हुई है उसके आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों से कहा कि कम समय में सभी को कैसे राहत पहुंचे, इसके लिए आज ही प्लानिंग कर ली जाए।

सांकेतिक तस्वीर, कोरोना
– फोटो : अमर उजाला

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यूपी में कोविड संक्रमण में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी इसे गंभीरता से लें और दो दिन के भीतर ऐसे 22898 मामलों का निस्तारण करें। मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को जिलाधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड ट्रैक्स पोर्टल पर दर्ज सभी 22898 प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलाया जाए। इस बाबत जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठकें जरूर कर ली जाएं। बताया कि एनआईसी द्वारा स्टेट लेवल पर पोर्टल डेवलेप किया जा रहा है जिससे आवेदन प्राप्त करने व उनके निस्तारण में काफी आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक पोर्टल नहीं बन जाता, डीएम स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराएं। इसमें आश्रितों को सहायता प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना है उन अधिकारियों के नाम, पदनाम, स्थान के साथ-साथ टेलीफोन व व्हाट्सएप नंबर भी दिए जाएं। आवेदन पत्र का प्रारूप सादा एवं एक पेज का ही हो।

आश्रितों को ये दस्तावेज लगाने होंगे
मुख्य सचिव ने बताया कि आश्रितों को आवेदन पत्र के साथ कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र व उसके 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाने का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। कहा कि उनका आधार नंबर व आश्रितों का बैंक एकाउंट डिटेल्स भी आवेदन के साथ ही प्राप्त कर लिया जाए ताकि अनुग्रह धनराशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। धनराशि दी जा चुकी है पर यदि किसी जिले में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो तत्काल अपर मुख्य सचिव राजस्व को डिमांड प्रेषित कर दें। सभी आश्रितों के खातों में पचास-पचास हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है। 
 

वीडियो कांफ्रेंसिंग केजरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि कोविड वैक्सीनेशन की गति बढ़ाएं। पोर्टल से ग्रामवार ऐसे व्यक्तियों की सूची निकलवा ली जाए जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली है। टीम भेजकर ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए। लक्षित आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को पहली डोज माह दिसंबर माह में अवश्य दे दी जाए। जिन व्यक्तियों की दूसरी डोज ओवर ड्यू हो गई है, उनको भी दूसरी डोज दे दी जाए।

उन्होंने वैक्सीनेशन में आजमगढ़ की सराहना की। कहा कि विश्व के अनेक देशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल रहा है। इसके लिए जनता को अभी से जागरूक किया जाए। दूसरे देशों से राज्य में आ रहे प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने व बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिये।

विस्तार

यूपी में कोविड संक्रमण में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी इसे गंभीरता से लें और दो दिन के भीतर ऐसे 22898 मामलों का निस्तारण करें। मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को जिलाधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड ट्रैक्स पोर्टल पर दर्ज सभी 22898 प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलाया जाए। इस बाबत जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठकें जरूर कर ली जाएं। बताया कि एनआईसी द्वारा स्टेट लेवल पर पोर्टल डेवलेप किया जा रहा है जिससे आवेदन प्राप्त करने व उनके निस्तारण में काफी आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक पोर्टल नहीं बन जाता, डीएम स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराएं। इसमें आश्रितों को सहायता प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना है उन अधिकारियों के नाम, पदनाम, स्थान के साथ-साथ टेलीफोन व व्हाट्सएप नंबर भी दिए जाएं। आवेदन पत्र का प्रारूप सादा एवं एक पेज का ही हो।

आश्रितों को ये दस्तावेज लगाने होंगे

मुख्य सचिव ने बताया कि आश्रितों को आवेदन पत्र के साथ कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र व उसके 30 दिन के अंदर मृत्यु हो जाने का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। कहा कि उनका आधार नंबर व आश्रितों का बैंक एकाउंट डिटेल्स भी आवेदन के साथ ही प्राप्त कर लिया जाए ताकि अनुग्रह धनराशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। धनराशि दी जा चुकी है पर यदि किसी जिले में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो तत्काल अपर मुख्य सचिव राजस्व को डिमांड प्रेषित कर दें। सभी आश्रितों के खातों में पचास-पचास हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है। 

 

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