Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट AOA पर अपार्टमेंट एक्ट के नियम तोड़ने का आरोप, रजिस्ट्रार ने भेजा नोटिस, नियमों का उल्लंघन हुआ
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गौड़ सिटी, रफ़्तार टुडे। पहले एवेन्यू में निवासी और अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (AOA) आमने सामने आ गये है। आरोप है कि सोसायटी में एओए की जीवीएम बैठक बुलाई थी। जिसमें को ओनर्स को वोटिंग राइट्स देने के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय लोगों के घर घर जाकर AOA की टीम ने सहमति माँगी, जबकि byelaws के हिसाब से मीटिंग में उपस्थित लोग ही सहमति अथवा असहमति दे सकते थे। मामले की निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत दी थी। जिसके बाद रजिस्ट्रार ने AOA के अध्यक्ष से इस तरह की गतिविधि पर सवाल उठाते हुए जवाब देने का आदेश दिया है। गौड़ सिटी के निवासियों ने बताया कि AOA के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।
इससे पहले ३ मार्च को AOA ने निवासियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 80 लोगों ने हिस्सा लिया था। आरोप है कि AOA ने को ओनर्स को वोटिंग राइट देने पर चर्ची की और प्रस्ताव पास कर दिया जबकि ये UP अप्पार्टमेंट एक्ट के बायलॉज की अनदेखी है क्योंकि एक्ट में ऐसे प्रस्ताव को पास करने के लिए GBM में कुल निवासियों के २ तिहाई का समर्थन लेना अनिवार्य है। इसलिए इसके विरोध में डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की गई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए AOA से जवाब माँगा है।
AOA पर अपार्टमेंट एक्ट के नियम तोड़ने का आरोप। रजिस्ट्रार ने भेजा नोटिस।