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माध्यमिक शिक्षकों से पूर्व में किए गये वादों के अनुरूप इस विधानमंडल के शीत क़ालीन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीआदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए है

ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। माध्यमिक शिक्षकों से पूर्व में किए गये वादों के अनुरूप इस विधानमंडल के शीत क़ालीन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीआदित्यनाथ जी ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए है।

जिसके उपरांत प्रदेशसंयोजक व एमएलसी श्रीचन्द शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाक़ात कर उन्हें धन्यवाद दिया। श्रीचन्द शर्मा ने बताया कि अबतक वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता लेने के लिए विभाग को अपनी प्रशासन योजना जमा करनी होती थी अब इसकी समाप्ति कर दी गई है जिससे वित्तविहीन विद्यालयों को अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी।

तथा दूसरी ओर इंटरमीडिएट एक्ट 1921 की धारा 7क(क) में अभीतक वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता दी जाती थी जिसे बदलकर धारा 7(4) कर दिया गया है जिसके कारण अब वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक नियमावली में अंशकालिक नहीं कहे जाएँगे जिससे उनका अनुभव प्रमाणित हो सकेगा।

इस प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक एमएलसी लखनऊ उमेश द्विवेदी, शिक्षक एमएलसी मुरादाबाद हरी सिंह ढीलों, स्नातक एमएलसी कानपुर अरुण पाठक, स्नातक एमएलसी लखनऊ अवनीश सिंह रहे।

Gaurav sharma
Raftar

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