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Many liquor contracts were opened in defiance of the order of the Supreme Court | सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर खोले गए कई शराब के ठेके

नई दिल्ली6 घंटे पहले

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भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिला के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल एवं आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर शराब के ठेके खुलने पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने ए-1/4 मेन बजीरा बाद रोड भजनपुरा दिल्ली 53 में खोली गई शराब की दुकान को आधार बनाते हुए शिकायत की कि यह खजूरी चौक से मात्र 50 मीटर दूर है और खजूरी चौक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 बी के अंतर्गत आता है। उन्होंने 31 दिसंबर 2018 को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का प्रपत्र भी आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार खजूरी चौक राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है।

उनका कहना है की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ,एवं एल नागेश्वर राव द्वारा 15 दिसंबर 2016 को कई राज्यों की याचिका सुनवाई पर निर्णय लेते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य के राजमार्ग के अलावा उन को जोड़ने वाले सर्विस रोड पर भी शराब लाइसेंस देना अनुचित और गैरकानूनी है।

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