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- Police Administration In Action On The Orders Of Supreme Court, Teams Formed, Those Selling And Bursting Firecrackers Will Go To Jail
फरीदाबाद4 घंटे पहले
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पटाखों को फोड़ने से रोकने के लिए एक्शन में है। इस पर रोक लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई है। जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम को इंसीडेंट कमांडर बनाकर अपने अपने क्षेत्र में पुलिस के साथ निगरानी करने के आदेश दिए हैं।

पटाखे फोड़ने की फाइल फोटो
साथ ही कोविड महामारी को देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा ताे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने सभी एसीपी, थाना व चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि उनके इलाके में कही भी अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री न होने पाए। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर पटाखे बेचने, खरीदने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जेल भी जा सकते हैं। इसके लिए सभी थानों की पुलिस अपने अपने इलाकों में मुनादी भी कर रही है। कमिश्नर ने आमजन से कानून का उल्लंघन करने वालों की सूचना 112 पर अथवा अपने नजदीकी थाने को देने की गुजारिश की है।
एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में करेंगे निगरानी
डीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि पटाखों की बिक्री और फोड़ने से रोकने के लिए सभी एसडीएम को इंसीडेंट कमांडर लगाया गया है। एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोकचंद, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया और सीटीएम पुलकित को अपने अपने क्षेत्र में निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार भी इस कार्य में लगाए गए हैं।
डीसी ने लगाई धारा 144
डीसी जितेन्द्र यादव ने कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ रोकने के लिए शहर में धारा 144 लगा दी है। उन्होंने कहा कि दिवाली के निकट त्यौहारों के मौके पर लोग आमतौर पर पटाखे फोड़ते हैं। जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों की स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि शहरवासी पटाखे फोड़ने से बचें। क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई अन्य चीज नहीं है। खुद स्वस्थ्य रहें, परिवार को स्वस्थ्य रखें और समाज को। इसी में सबकी भलाई है। उन्होंने कहीं पर भी पांच से अधिक व्यक्तियों के साथ एकत्र होने पर रोक लगा दी है।
गंभीर धाराओं के तहत दर्ज होंगे केस
पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने टेली कांफ्रेंस के जरिए सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक एवं चौकी प्रभारियों से मीटिंग लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के पटाखे चलाने पर प्रतिबंध के आदेश पर कार्रवाई के करने के निर्देश दिए है। सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी और क्राइम ब्रांच को पटाखे (क्रैकर्स) के मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 9 बी एक्सप्लोसिव एक्ट और आईपीसी 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है।

पटाखे न खरीदने व बेचने को लेकर बाजारों में मुनादी करती फरीदाबाद पुलिस
पुलिस आमजन की लें मदद
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि सभी शहर में अपने-अपने एरिया में मौजिज व्यक्तियों, आरडब्ल्यूए के प्रधान तथा गांव के सरपंच, नम्बरदार को, सुप्रीम कोर्ट के पटाखे न चलाने को लेकर आये आदेशों के बारे में बताएं। उन्हें जागरुक करें। यदि कोई नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कानूनी कर जेल भेजा जाए। उन्होंने बताया कि सभी थाना व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए मुनादी करा रहे हैं।
200 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में करेंगे निगरानी
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान रखे की बच्चे पटाखे न चलाएं। यदि बच्चे पटाखे चलाते हुए पकडे गए तो उनके अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 200 पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में शहर के अलग-अलग भीड़भाड़ वाले क्षेत्र जैसे बाजार, शॉपिंग कंप्लेक्स, मॉल इत्यादि में तैनात किए गए है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आपके आसपास पटाखे फोड़ता है अथवा बेचता है तो आप पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 और स्थानीय थाने को तत्काल सूचना दें। ऐसे लेागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।