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Pollution In Delhi: State Government Lifts Ban On Construction And Demolition Work, Standards Will Be Strictly Followed – दिल्ली में प्रदूषण: प्रदेश सरकार ने निर्माण और विध्वंस कार्यों से प्रतिबंध हटाया, मानकों का सख्ती से करना होगा पालन

अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Mon, 22 Nov 2021 02:18 PM IST

सार

उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। हालांकि इन कार्यों पर सख्ती निगरानी जारी रहेगी। निर्माण और विध्वंस कार्यों के लिए जरूरी 14 पॉइंट के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

प्रदूषण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
– फोटो : ANI

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दिल्ली सरकार ने प्रदेश में वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। हालांकि इन कार्यों पर सख्ती निगरानी जारी रहेगी। निर्माण और विध्वंस कार्यों के लिए जरूरी 14 पॉइंट के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके तहत साइट पर सीमेंट की दीवार लगाना, धूल-मिट्टी रोकने के लिए पानी का छिड़काव, उन्हें ढंक कर रखना, पर्दा डालना आदि हैं।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य बंद होने से मजदूरों को परेशानी होने लगी थी। इसे देखते हुए ये रोक हटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में इसकी निगरानी के लिए 585 टीमें बनाई गई हैं। जो भी साइट या एजेंसी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उस साइट पर बिना नोटिस दिए कार्य को बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना लगा दिया जाएगा। नोटिस बाद में जारी किया जाएगा।

विस्तार

दिल्ली सरकार ने प्रदेश में वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। हालांकि इन कार्यों पर सख्ती निगरानी जारी रहेगी। निर्माण और विध्वंस कार्यों के लिए जरूरी 14 पॉइंट के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके तहत साइट पर सीमेंट की दीवार लगाना, धूल-मिट्टी रोकने के लिए पानी का छिड़काव, उन्हें ढंक कर रखना, पर्दा डालना आदि हैं।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य बंद होने से मजदूरों को परेशानी होने लगी थी। इसे देखते हुए ये रोक हटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में इसकी निगरानी के लिए 585 टीमें बनाई गई हैं। जो भी साइट या एजेंसी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उस साइट पर बिना नोटिस दिए कार्य को बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना लगा दिया जाएगा। नोटिस बाद में जारी किया जाएगा।

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