नई दिल्ली7 घंटे पहले
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दिल्ली हाई काेर्ट ने ट्विटर को हिंदू देवी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने को कहा है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर के वकील से पूछा, सामग्री हटाई जा रही हैं या नहीं? आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, आपको इसे हटा देना चाहिए।
ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कंपनी इस निर्देश का पालन करेगी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता आदित्य देशवाल ने कहा, उन्हें एक उपयोगकर्ता द्वारा मां काली के बारे में बेहद आपत्तिजनक सामग्री साझा करने की जानकारी मिली है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कहा, उन्होंने ट्विटर के शिकायत अधिकारी को इस बारे में सूचित कर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की। हालांकि ट्विटर ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह सामग्री उस श्रेणी में नहीं है, जिस पर कार्रवाई हो।