रोहतक23 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने बीते कुछ वर्षों के अनुभव को देखते हुए सख्त रूख अपना लिया है। एनजीटी की सख्ती के बाद नगर निगम रोहतक ने भी एनजीटी के इन कड़े आदेशों को शहर में जारी कर दिया है। नगर निगम ने होटल मैरिज संचालकों को सख्त आदेश दिए हैं। निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि होटल में लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल को नहीं जलाएंगे। डीजल का संस्थानों और प्रतिष्ठानों में कम से कम उपयोग के लिए कहा गया है। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो 50 हजार रुपये का तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सीलिंग की कार्रवाई तक हो सकती है।
जानिए, किस के लिए क्या हैं आदेश
नगर निगम कमीश्नर डा. नरहरि बांगड़ ने बताया कि नवंबर माह में प्रदूषण स्तर बढ़ता है। इसलिए आमजन से सहयोग मांगते हुए कुछ नियम तय किए हैं। कुछ साल से दीपावली के बाद अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए कचरे, रबड़, प्लास्टिक में कोई भी व्यक्ति, संस्थान आदि आग नहीं लगा सकेंगे। यदि ऐसा होता है तो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होगा। होटल, बैक्वेंट हाल संचालक, मैरिज पैलेस संचालक, रेस्टोरेंट आदि में भोजन लकड़ी, कोयला व मिट्टी के तेल के उपायोग नहीं होगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक व सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग भी नहीं होगा। सभी अपने घरों व संस्थान से निकलने वाले निर्माण सामग्री और मलबा सिर्फ सुनारियां जेल रोड स्थित निर्धारित स्थल पर ही डालें। डीजल जनरेटर का कम से कम प्रयोग करें। भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले खुले में भवन निर्माण सामग्री को ना रखें और इन्हें हर हाल में कवर कराएं। मुख्य मार्गों पर निगम कराएगा पानी का छिड़काव
रोहतक वासियों को छह नियमों का करना होगा पालन
1. कूड़े, रबड़, प्लास्टिक में आग न लगाएं, इससे अधिक प्रदूषण होता है, इस पर एनजीटी की रोक।
2. होटल, बैंक्वट हाल, विवाह स्थलों में लकड़ी, कोयला, मिट्टी के तेल के उपायोग नहीं होगा।
3. प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिगल यूज प्लास्टिक का किसी भी समारोह, कार्यक्रम में उपयोग नहीं होगा।
4. सभी अपने घरों व संस्थानों से निकलने वाले निर्माण सामग्री/ मलबा सुनारियां जेल रोड पर ही डालें।
5. डीजल जनरेटर का कम से कम प्रयोग करें। यह नियम सभी संस्थानों व व्यक्तियों पर लागू रहेगा।
6. भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले खुले मे भवन निर्माण सामग्री को न रखें, ढंकना हुआ अनिवार्य।