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Greater Noida Authority News : बिसरख डूब एरिया में ग्रेनो प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 25 हजार वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त, कालोनाइज़रों की अवैध कालोनी बनाने की कोशिश नाकाम, सीईओ एनजी रवि कुमार का सख्त संदेश


ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिसरख गांव के डूब क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाया। कालोनाइज़रों ने यहाँ करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश की थी, जिसे प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस, पीएसी और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तीन जेसीबी और दो डंपर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया।


सीईओ एनजी रवि कुमार का सख्त संदेश

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने साफ कहा है कि –
👉 अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
👉 अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने यह भी अपील की कि कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करे, ताकि बाद में नुकसान और विवाद से बचा जा सके।


कार्रवाई का पूरा ब्योरा

बुधवार को सुबह से ही प्राधिकरण की टीम ने बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या – 112 और 113) में मोर्चा संभाला।

जीएम एके सिंह, ओएसडी रामनयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के प्रभारी राजेश निम और नागेंद्र सिंह, प्रबंधक रोहित गुप्ता, पुलिस-प्रशासन और पीएसी की भारी फोर्स मौके पर मौजूद थी।

दो घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया।

तीन जेसीबी मशीनें लगातार बुलडोजर चलाती रहीं, जबकि डंपर से मलबा हटाया गया।


कालोनाइज़र की चाल – डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटने की कोशिश

ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव का डूब क्षेत्र प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन में आता है। बावजूद इसके, कालोनाइज़र लोगों को लालच देकर यहाँ गैरकानूनी प्लॉटिंग कर रहे थे।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक –

  • कुछ दलाल सस्ते दामों पर जमीन बेचने की कोशिश कर रहे थे।
  • भोले-भाले खरीदारों को यह कहकर फुसलाया जा रहा था कि भविष्य में यहाँ कॉलोनी बस जाएगी।
  • जबकि यह जमीन कानूनी रूप से डूब क्षेत्र घोषित है, जहाँ किसी भी तरह का स्थायी निर्माण पूरी तरह वर्जित है।

एसीईओ सुमित यादव ने खरीदारों को चेताया

प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने चेतावनी दी –
👉 “ग्रेटर नोएडा की अधिसूचित भूमि पर बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर ही एकमात्र जवाब है।”
👉 उन्होंने लोगों से अपील की कि जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से अनुमति, नक्शा और स्वीकृति जरूर चेक करें।


स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

कार्रवाई के बाद कई स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि –

  • यदि यह अवैध कॉलोनी बस जाती तो भविष्य में विवाद, गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की भारी समस्या खड़ी हो जाती।
  • प्राधिकरण की समय पर की गई कार्रवाई ने इलाके को बड़े संकट से बचा लिया।

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जमीन खरीदने के लिए पैसा लगाया था। वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अवैध प्लॉट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।


क्यों है डूब क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित?

डूब क्षेत्र (Submergence Zone) वह इलाका होता है जहाँ –

  • बारिश और नहरों के चलते पानी भर जाता है।
  • बाढ़ आने पर यहाँ जलभराव स्थायी समस्या बन जाती है।
  • ऐसे इलाकों में स्थायी निर्माण लोगों की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है।

यही कारण है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी बसाने पर कानूनी रोक है।


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लगातार सख्ती

यह पहली बार नहीं है जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की हो। बीते कुछ महीनों में –

  • दादरी, सूरजपुर और यथार्थ सिटी इलाके में भी अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए।
  • कई कालोनाइज़रों पर मुकदमे दर्ज हुए।
  • पुलिस-प्रशासन की मदद से लगातार अवैध प्लॉटिंग रोकने की मुहिम चलाई जा रही है।

संदेश साफ – अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

इस पूरी कार्रवाई से यह संदेश गया है कि –
👉 ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी जमीन खरीद-फरोख्त या निर्माण नहीं किया जा सकता
👉 कालोनाइज़रों और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर बुलडोजर चलता रहेगा।
👉 खरीदारों को सतर्क रहना होगा, वरना उनकी मेहनत की कमाई डूब सकती है।

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