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यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्षों ने दी दलीलें, 27 को सुनाया जाएगा फैसला

लखनऊ, रफ्तार टुडे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को सुनवाई हुई हैं। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश नगर निकाय हाईकोर्ट का मामला-

नगर निकाय आरक्षण के मामले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ मे आज सुनवाई हुई।

निकाय चुनाव: हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को करेगा।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि सरकार इस दौरान चाहे तो वह परिसीमन की नई अधिसूचना जारी कर सकती है।

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