पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Fri, 12 Nov 2021 03:09 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था, यह देखते हुए कि पिछले कुछ मौकों पर भी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था।
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा भड़कने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए कार्रवाई की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था, यह देखते हुए कि पिछले कुछ मौकों पर भी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इसलिए याचिका को चूक के लिए खारिज किया जाता है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद हिंसा भड़की थी।