Greater Noida Authority News : कूड़े का खेल अब नहीं चलेगा!, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सख्ती शुरू, लोट्स होलसेल पर ₹42 हज़ार का जुर्माना, LG ने जमा किया ₹36 हज़ार का शुल्क, निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ी

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा शहर की स्वच्छता को लेकर अब प्राधिकरण ने कमर कस ली है। अगर कोई संस्था या कंपनी कूड़े का ठीक से प्रबंधन नहीं करती, तो उस पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शुक्रवार को नॉलेज पार्क स्थित लोट्स होलसेल प्राइवेट लिमिटेड को 42,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ी
प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह के नेतृत्व में लोट्स होलसेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन नहीं कर रही है।
बल्क वेस्ट जेनरेटर होने के बावजूद कूड़े का उचित प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा था।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस गंभीर लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ₹42 हज़ार का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि तीन कार्यदिवस के भीतर जमा की जाए।
LG कंपनी ने किया नियम पालन, जमा किया ₹36 हज़ार
जहां लोट्स होलसेल पर जुर्माना लगा, वहीं एजली इलेक्ट्रॉनिक्स (LG) ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। कंपनी ने इनर्ट वेस्ट (निर्जीव ठोस कचरा) के उठान के लिए प्राधिकरण को ₹36,000 शुल्क जमा कराया है।
यह शुल्क प्राधिकरण द्वारा बल्क वेस्ट जेनरेटरों से उठाए गए वेस्ट के एवज में वसूला जाता है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016: जानिए क्या है प्रावधान?
भारत सरकार द्वारा लागू किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार,
- जिन संस्थाओं से प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा निकलता है, उन्हें बल्क वेस्ट जेनरेटर माना जाता है।
- ऐसे संस्थानों को कूड़े का स्रोत पर ही अलगाव, प्रोसेसिंग और निस्तारण करना अनिवार्य है।
- यदि कोई संस्था इन नियमों की अवहेलना करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य कानूनी कार्यवाही भी संभव है।
एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने की सख्त अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा:
“शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना सिर्फ प्राधिकरण का नहीं, सभी संस्थानों और नागरिकों का भी दायित्व है। बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने कचरे का खुद प्रबंधन करना चाहिए। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्यवाही तय है।”
ऐसे होता है इनर्ट वेस्ट का उठान और प्रबंधन
इनर्ट वेस्ट आमतौर पर वह कूड़ा होता है जो
- निर्माण कार्यों से निकलता है
- प्लास्टिक, ईंट-पत्थर, मलबा, टूटे फर्नीचर आदि शामिल होते हैं।
प्राधिकरण इस इनर्ट वेस्ट को स्पेशल गाड़ियों और संसाधनों की मदद से उठाता है, और इसकी कीमत बल्क वेस्ट जेनरेटर से वसूली जाती है।
LG जैसी कंपनियां नियमों के अनुसार यह शुल्क नियमित रूप से जमा कर रही हैं, जिससे स्वच्छता में भागीदारी बढ़ रही है।
आने वाले दिनों में और सख्ती के आसार
सूत्रों के मुताबिक, प्राधिकरण अब ऐसे सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों की सूची तैयार कर रहा है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण अभियान चला रही हैं और रोजाना रिपोर्ट तैयार कर एसीईओ और सीईओ को भेजी जा रही है।
मौके की तस्वीरें और वीडियोज भी रिकॉर्ड
निरीक्षण के दौरान टीम ने फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक प्रमाण भी जुटाए, ताकि कोई कंपनी बाद में नियम उल्लंघन से इनकार न कर सके।
इससे आने वाले दिनों में लीगल एक्शन को मजबूत आधार मिलेगा और प्राधिकरण की कार्रवाई प्रभावी साबित होगी।
नागरिकों का भी मिला समर्थन
स्थानीय नागरिकों ने भी इस कार्यवाही की सराहना की।
अर्पिता चौधरी, जो पास ही रहती हैं, कहती हैं,
“जब हम आम नागरिक अपने घर का कूड़ा खुद सेगरेगेट करते हैं, तो बड़ी कंपनियों को तो और ज़िम्मेदार होना चाहिए। जुर्माना बिलकुल सही कदम है।”
📞 कूड़ा प्रबंधन में सहयोग या शिकायत के लिए संपर्क करें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है:
📱 जिस पर नागरिक
- कूड़ा प्रबंधन संबंधी जानकारी ले सकते हैं
- किसी संस्था द्वारा नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं
प्रमुख तथ्य एक नजर में
- ✅ लोट्स होलसेल पर ₹42,000 का जुर्माना
- ✅ LG (एजली इलेक्ट्रॉनिक्स) ने ₹36,000 शुल्क किया जमा
- ✅ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार कार्रवाई
- ✅ प्राधिकरण की निगरानी टीम एक्टिव
- ✅ शहर की सफाई में निजी कंपनियों की सहभागिता जरूरी
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