Authority Bulldozer News : डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बसाई, अब चला बुलडोजर!, हैबतपुर में ग्रेनो प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 30000 वर्ग मीटर जमीन से हटाया कब्जा, NGT के आदेश पर टूटा ‘शिवम एंक्लेव’ का सपना, हिंडन के किनारे बनी कॉलोनी में प्राधिकरण का एक्शन मोड!

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे ब्यूरो।
हिंडन के किनारे बनी कॉलोनी में प्राधिकरण का एक्शन मोड!
शुक्रवार सुबह जब लोग रोज़ की तरह अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, तब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में ज़ोरों से गरज रहा था।
यह वही इलाका है, जहां हिंडन नदी के किनारे चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर ‘शिवम एंक्लेव’ नाम की अवैध कॉलोनी खड़ी की जा रही थी। NGT के सख्त आदेश के बाद, प्राधिकरण और सिंचाई विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर इस अवैध निर्माण को ढहा दिया।
30,000 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण साफ!
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह के अनुसार, गांव हैबतपुर के खसरा नंबर 209, 210, 211, 212, 213 और 217 हिंडन के डूब क्षेत्र में आते हैं।
यह इलाका बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कालोनाइजरों ने अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी और बाहरी राज्यों से आए लोगों को मकान बनवाने के लिए प्लॉट बेच दिए थे।
5 जेसीबी, 3 डंपर और 3 घंटे की कार्रवाई
सुबह 5:30 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई करीब तीन घंटे चली।
प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की टीम ने 10 से अधिक पक्के मकान और लगभग दो दर्जन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया।
इस कार्रवाई में 5 जेसीबी, 3 डंपर और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
पहले दी गई थी चेतावनी, फिर भी जारी रहा निर्माण
प्राधिकरण ने पहले से ही इन अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दिया था।
“हमने समय रहते नोटिस दिया, चेताया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की।
अब कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र उपाय रह गया था,” – महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया।
‘शिवम एंक्लेव’ बना था धोखे का अड्डा
इस पूरी कॉलोनी को ‘शिवम एंक्लेव’ के नाम से प्रचारित किया जा रहा था।
रोजगार की तलाश में आए लोगों को सपनों का घर दिखाकर भूखंड बेचे गए।
लेकिन न तो प्लॉटिंग अधिकृत थी, न नक्शा पास। इसीलिए यह पूरा इलाका अब कानून की नजर में अवैध है।

वरिष्ठ प्रबंधक और पुलिस बल तैनात
इस कार्रवाई की अगुवाई परियोजना विभाग के प्रभारी प्रभात शंकर ने की।
साथ में मौजूद रहे —
- वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम
- वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा
- पुलिस अधिकारी दीक्षा
सभी ने इस संवेदनशील ऑपरेशन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न किया।
ACEO की चेतावनी — “अब बख्शा नहीं जाएगा”
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO सुमित यादव ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा:
“प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति या नक्शा पास कराए निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो क्षेत्र डूब क्षेत्र ही क्यों न हो।”
उन्होंने यह भी अपील की कि लोग किसी भी जमीन में निवेश करने से पहले प्राधिकरण से जानकारी लें।
अवैध कॉलोनी में निवेश कर अपनी गाढ़ी कमाई को न गंवाएं।
NGT के निर्देश ने दी कार्रवाई को गति
दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पास एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत थी।
NGT ने मामले का संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग और प्राधिकरण को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया और रिपोर्ट मांगी थी।
प्राधिकरण ने NGT के आदेशों का पालन करते हुए यह अभियान चलाया।
पीड़ित परिवारों का आक्रोश
जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे और मकान बनाए थे, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
उनका कहना है कि:
“हमने जीवन भर की पूंजी लगाकर घर बनाया था, लेकिन अब उसे ढहा दिया गया।
हमें बताया गया था कि सब वैध है।”
सवाल अब कालोनाइजरों पर — कार्रवाई कब?
अब बड़ा सवाल यह है कि जिन कालोनाइजरों ने अवैध प्लॉटिंग की, वे कहां हैं?
क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी?
क्या उनके द्वारा बेची गई ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री, विज्ञापन और लेन-देन की जांच होगी?
रफ़्तार टुडे की सलाह: जमीन खरीदने से पहले करें ये काम
✅ प्राधिकरण से नक्शा, ज़ोन और स्वीकृति की जानकारी लें
✅ प्रॉपर्टी का RERA नंबर जांचें
✅ कालोनाइजर की पृष्ठभूमि और मंजूरी की स्थिति समझें
✅ ब्रोशर या प्रचार सामग्री पर भरोसा न करें, दस्तावेज़ी सत्यापन करें
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