आम मुद्दे

मंगलवार तक नहीं लौटाई फीस तो होगा एक्शन, जानिए पूरा मामला

नोएडा, रफ्तार टुडे। हाई कोर्ट के आदेशों के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को वर्ष 2020-21 की फीस में 15 प्रतिशत विद्यार्थियों को वापस करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में ढिलाई बरतने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 17 अप्रैल तक स्कूलों को समय दिया है। यदि इस तिथि तक स्कूल विद्यार्थियों की फीस वापस कर इसकी सूचना विभाग को नहीं देते हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई होगी।

निरीक्षक डॉ.धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में सभी संबंधित स्कूलों को इनकी पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस का 15 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित करने दिया था। इसके अनुपालन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल 2023 तक का समय दिया था। लगातार अभिभावकों की शिकायत आ रही थी कि स्कूल इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन स्कूलों को 17 अप्रैल तक विद्यार्थियों को फीस वापस कर इसकी सूचना कार्यालय को देने का निर्देश दिया है। यदि इसके बाद भी लापरवाही पाई गई तो माध्यमिक शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

Related Articles

Back to top button